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दिल्ली। आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है. कल ही गुजरात के सेशन्स कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी. अब उसी कड़ी में आज फैसला सुना दिया गया है. हालांकि इस मामले में सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है. स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर आरसी कोडेकर के मुताबिक़ आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (सी) (यानी बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक यौन अपराध) और अन्य प्रावधानों के तहत पीड़िता के अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया गया है. वहीं आसाराम के वकील सीबी गुप्ता ने कहा कि, ‘इसे 2001 की घटना कहा जा रहा है, लेकिन इसकी शिकायत 2013 में दर्ज हुई है. सज़ा के बाद हमलोग विचार-विमर्श करके हाईकोर्ट में अपील दाख़िल करेंगे।
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