बांसवाड़ा मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अल्पसंख्यक विभाग के बकाया ऋणों में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉ. मोहम्मद जलाल उद्दीन ने दी।

उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत अतिदेय ऋण में समस्त बकाया मूल राशि जमा कराने पर शेष ब्याज एवं दण्ड ब्याज की 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है।
अब तक 54 ऋणियों ने इस ब्याज छूट योजना का लाभ लेकर अपने खाते बंद कराए हैं।

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