रायपुर। हुक्का से संबंधित सामान बिक्री कर रहे 2 पान सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत भगत सिंह चौक स्थित जयदेव पान सेंटर में हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री की जा रही है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना प्रभारी सिविल लाईन को आरोपी को हुक्का से संबंधित सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त पान सेंटर पर पुलिस टीम द्वारा अपना पाईंटर भेजकर हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान पान सेंटर में उपस्थित व्यक्ति द्वारा हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम कृष्णा जैना होने के साथ ही स्वयं को जयदेव पान सेंटर का संचालक होना बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर कृष्णा जैना द्वारा अपने पान सेंटर में हुक्का से संबंधित सामग्रियों को रखना बताया गया, जिस पर पान सेंटर में रेड कार्यवाही करने हुक्का से संबंधित सामग्रियांे का भण्डारण होना पाया गया। जिस पर आरोपी कृष्णा जैना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के हुक्का से संबंधित नोजल, पाईप, हुक्का फ्लेवर, तम्बाकू पैकेट, चारकोल एवं सिगरेट जुमला कीमती लगभग 30,000/- रूपये जप्त कर आरोपी कृष्णा जैना के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 171/2023 धारा 21(1), 4 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत भगत सिंह चौक स्थित रॉयल पान सेंटर में भी रेड कार्यवाही कर पान सेंटर संचालक गुलशन बृजवानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के हुक्का से संबंधित नोजल, पाईप, हुक्का फ्लेवर, तम्बाकू पैकेट, चारकोल एवं सिगरेट जुमला कीमती लगभग 15,000/- रूपये जप्त कर आरोपी गुलशन बृजवानी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 172/2023 धारा 21(1), 4 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई. गिरफ्तार आरोपी- 01 कृष्णा जैना पिता सदानंद जैना उम्र 34 साल निवासी शिव नगर हांडी पारा विश्वकर्मा चौक थाना आजाद चौक रायपुर 02. गुलशन बृजवानी पिता प्रेमलाल बृजवानी उम्र 34 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी 689 सेक्टर 04 सडडू थाना विधानसभा रायपुर।
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