पुलिस पर हमला करने का आरोप, यूट्यूबर समेत 4 गए जेल।

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BN बांसवाड़ा न्यूज़ सईद मिर्सा हिंदुस्तानी – हैदराबाद (आईएएनएस)| शहर की एक अदालत ने बुधवार को यूट्यूबर चिंतापांडु नवीन कुमार उर्फ तीनमार मल्लन्ना और चार अन्य को दो पुलिसकर्मियों के अपहरण और मारपीट के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रचाकोंडा पुलिस द्वारा मंगलवार देर रात गिरफ्तार किए गए आरोपियों को हयातनगर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिन आरोपियों पर अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने, मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, उन्हें बाद में चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया।जबकि पहले यह माना जाता था कि मल्लन्ना को मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, राचकोंडा पुलिस ने स्पष्ट किया कि उन्हें और उनके यूट्यूबर चैनल क्यू न्यूज के लिए काम करने वाले चार अन्य लोगों को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, चेन स्नेचिंग को रोकने के लिए वाहन चेकिंग करने के लिए मंगलवार शाम पीरजादिगुड़ा इलाके में एक होटल के पास दो पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर थे।लाठियों से लैस तीन अज्ञात व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल के पास पहुंचे और उन्हें जबरन पास के क्यू न्यूज कार्यालय में ले गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने अपने पहचान पत्र दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने इन्हें छीन लिया, उन्हें क्यू न्यूज के कार्यालय ले गए और यह कहते हुए मल्लन्ना के सामने पेश किया कि पुलिस उनके कार्यालय के पास घूम रही है। पुलिस ने कहा, मल्लन्ना ने अपने सहयोगियों को उन्हें अपने कमरे में लाने का आदेश दिया, जहां पुलिस अधिकारियों को उनके सेल फोन छीनने के बाद बुरी तरह से पीटा गया। तीनमार मल्लन्ना ने अपने सहयोगियों को गलत तरीके से उनके कार्यालय में बंद करके उन पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया।बाद में इलाके में तैनात पुलिस दल मौके पर पहुंचे लेकिन आरोपियों ने उन्हें बचाने के प्रयास में बाधा डाली। पुलिस ने क्यू न्यूज के न्यूजरीडर तीनमार मल्लन्ना, संपादक बंडारू रविंदर, ड्राइवर उप्पला निखिल, ऑफिस बॉय सिर्रा सुधाकर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिंता संदीप कुमार को गिरफ्तार किया और धारा 363 (अपहरण), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 395 (डकैती), 332 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास) आईपीसी के 34 (सामान्य इरादे) और आपराधिक संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया।इससे पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, उनके बेटे और आईटी मंत्री के.टी. रामाराव और उनकी बेटी एमएलसी के. कविता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां यूट्यूब चैनल पर दिखाने की कई शिकायतें मल्लन्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। तेलंगाना जागृति के सदस्य नवीन गौड़ ने कविता और रामा राव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एलबी नगर पुलिस के साथ मल्लन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, मल्लन्ना के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उनके चैनल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। बीजेपी नेता बंदी संजय ने मंगलवार देर रात मल्लन्ना के घर का दौरा किया और गिरफ्तारी की निंदा की। यात्रा के बाद संजय ने ट्वीट किया, तेलंगाना में लोकतंत्र खतरे में है। आइए, लोकतंत्र को बचाएं! केसीआर उन आवाजों को दबाकर अपनी कब्र खोद रहे हैं, जो उनके अत्याचार पर सवाल उठा रही हैं। मीडिया संगठनों से अनुरोध है कि वे बीआरएस सरकार के दबाव में न आएं। मल्लाना के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने रविवार रात क्यू न्यूज के कार्यालय पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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