व्यवसायिक एवं शैक्षिक ऋण के लिएअल्पसंख्यक विभाग में आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी

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बांसवाड़ा ।राजस्थान अल्पसंख्यक वित एंव विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं के व्यवसाय व शिक्षा हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म 20 फरवरी तक कार्यालय में जमा होंगे।
कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस वित्तिय वर्ष हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों से व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण देने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आवेदनकर्ता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। जैन ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई ,पारसी ,बौद्ध वर्ग के व्यवसाई जो 18 से 54 वर्ष के हैं वह लघु उद्यम प्रारंभ करने या बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला एवं बीपीएल वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक जो व्यवसाय करना चाहता है उसमें प्रशिक्षित या अनुभवी होना आवश्यक है । पूर्व में जिन्होंने ऋण लिया और पूरा चुकता कर दिया है उनको वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। इस वर्ष ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किया गया है जिसमें आवेदक को कई सारी औपचारिकता से दूर रखा गया है। फाइल को तैयार करने में कार्यालय स्तर पर एक हेल्पडेस्क बनाई गई है। विभाग द्वारा व्यवसायियों को संबल देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में काफी राहत प्रदान की गई है।
आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र ,समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास संबंधी प्रमाण पत्र ,कार्यस्थल संबंधित प्रमाण पत्र ,लाइसेंस ,फोटो ,जन आधार कार्ड, नेच प्रपत्र, पोस्ट डेटेड चेक आदि संलग्न करने होते हैं। ₹25000 से अधिक के स्थाई विनियोजन हेतु क्रय की गई संपत्ति का भुगतान संबंधित विक्रेता को किया जाता है। स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान दो किस्तों में देने का प्रावधान है ।दूसरी किश्त की मांग के साथ पहली किश्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया जाता है। 3 लाख तक के ऋण के लिए एक गारंटर जिसमें राज्य या केंद्र सरकार व बैंक के कार्मिक या कोई भी आयकर दाता या जनप्रतिनिधि भी हो सकता है। जिला कार्यालय से फार्म जिला स्तरीय चयन समिति के लिए भेजे जाएंगे।
समय पर ऋण चुकाने पर पूर्व ऋणी को ऋण देने में प्राथमिकता मिलेगी। ऋण की किस्त निर्धारित ब्याज के साथ जमा करानी होती है। आय के आधार पर क्रेडिट लाइन1 एवं क्रेडिट लाइन 2 की श्रेणियां बनाई गई है। दोनों के लिए पुरुष एवं महिला वर्ग में ब्याज दर 6 से 8% रखी गई है। महिला आवेदक द्वारा यदि समय पर ऋण चुका दिया जाता है तो संपूर्ण ब्याज माफ है।
देश या विदेश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण नियमानुसार दिया जाता है। इसमें आयु 16 से 32 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक लाना आवश्यक है। निगम द्वारा कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जिन पर ऋण दिया जाता है। विभाग का प्रयास है कि आर्थिक कारण से किसी की पढ़ाई प्रभावित ना हो

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