चाइना डोर पर प्रतिबंध क्रय विक्रय एवं उपयोग करने पर रोक, धारा 144 के तहत आदेश जारी।

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firki for makar sankranti
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BN बांसवाड़ा न्यूज़ – उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत विगत एक दिसम्बर को आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण, क्रय विक्रय, उपयोग व भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के उपरान्त कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं करेगा। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन भादंप्रसं की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया जाता है। चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु पक्षियों को चोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई हैं। इसलिये उक्त आदेश के तहत प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

Firki for makar sankranti. Makar sankranti is Indian kite Festival. It is also known as uttarayan. Firki is also called as Patang dori.

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